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उमरिया

प्रतिनिधियों को बताया क्या करें-क्या न करें

स्टैण्डिंग कमेटी की हुई बैठक

उमरियाMar 31, 2019 / 10:38 pm

ayazuddin siddiqui

Tell the delegates what to do-do not

प्रतिनिधियों को बताया क्या करें-क्या न करें

उमरिया. लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियो ंके लिए आदर्श आचार संहिता की जानकारी देने के उददेश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिश सोमवंशी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टैण्ंिडग कमेटी की बैठक हुई। जिसमें निर्वाचन के दौरान क्या करें , क्या न करें के संबंध में जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनावी प्रचार थम जाएगा। प्रचार प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही हो सकेगा। सभा, जुलूस, एवं अन्य अनुमतियोंं हेतु आयोग द्वारा बनाये गये सुविधा एप्प में आनलाइन आवेदन संबंधित एआरओ को करके अनुमति प्राप्त की जा सकती है। बिना अनुमति के अशासकीय व्यक्ति के घर में प्रचार सामग्री नही लगाई जा सकती। झण्डे बैनर लगाने की जानकारी एआरओ को दी जाए। प्रचार हेतु धार्मिक स्थलों का प्रयोग अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों की बुराईयां जाति, धर्म, भाषा संप्रदाय के आधार पर मत याचना तथा मतदाता को उपहार या प्रलोभन देना वर्जित है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का सही-सही व स्पष्ट लेखा रखना होगा और निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय लेखा का शेडो व्यय लेखा रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से तैयार किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए सभी प्रकार की आवश्यक अनुमतियों की एक नस्ती संधारित करनी होगी। रिटर्निंग अधिकारियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कार्यालय में जब भी किसी अभ्यर्थी का कोई आवेदन किसी भी प्रकार की अनुमति हेतु प्राप्त होता है तो उस आवेदन में प्रत्येक मद में होने वाले खर्च का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। साथ ही समस्त मदों को मिलाकर कुल कितना खर्च उक्त अनुमति में उल्लेखित कार्य करने में आयेगा उसका उल्लेख भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यदि किसी आवेदन में खर्च का उल्लेख नहीं है तो वह आवेदन पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। सभी मदों का समुचित उल्लेख होने के उपरांत ही कानून व्यवस्था इत्यादि दृष्टिगत उचित पाये जाने पर अनुमति प्रदाय करनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी जुलूस इत्यादि निकालने की अनुमति मांगता है तो आवेदन में स्पष्ट रूप से जुलूस में सम्मलित होने वाले प्रत्येक वाहन, पी.ओ.एल. वाहन में उपयोग होने वाले सामग्री का विवरण एवं जुलूस के स्पष्ट मार्ग इत्यादि के उल्लेख के साथ प्रत्येक मद के खर्च एवं कुल खर्च बताते हुए पेश आवेदन ही मान्य किया जाना चाहिए। बिना खर्च बताये दिये आवेदनों पर कोई अनुमति जारी नहीं हो सकती। अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिए जगह-जगह कट आउट, होर्डिग्स, बैनर व झंडे भी लगाये जाते है, ये भी बिना अनुमति के नहीं लग सकेंगे। जहां-जहां पर उपरोक्त में से किसी भी प्रचार माध्यम का प्रयोग किया जायेगा, वहां उस पर आने वाला प्रतिदिन का खर्च एवं कुल खर्च का उल्लेख आवेदन में होने पर ही आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

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