पाली जनपद पंचायत ग्राम ओदरी में नाबलिक का कर रहे थे विवाह
उमरिया•Jun 14, 2019 / 10:23 pm•
ayazuddin siddiqui
प्रशासन की तत्परता से रुका बाल विवाह
उमरिया. जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम ओदरी पोस्ट बकेली में बाल विवाह किए जाने की सूचना प्रशासनिक अमले को मिली थी। सूचना मिलते ही परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व अधिकारी तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई। जहां टीम द्वारा परिवार जनों को समझाइश देते हुए बाल विवाह को रोका गया। बताया जा रहा है कि जिस लड़की की शादी की जा रही थी उसकी हाईस्कूल की अंकसूची के अनुसार उम्र 16 साल 8 महीने होना पाया गया। जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा परिवार जनों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र पर बेटी का ब्याह कानून अपराध है। ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले नुक्शान के बारे में समझाया गया। जिस पर अमल करते हुए बेटी की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद शादी करने का निर्णय लिया और विवाह रोक दिया गया। जिससे दो मासूम वैवाहिक बंधन में बांधने बच गए और दूसरे लोगो ने भी बाल विवाह न करने की बात कही।