उमरिया

तलाक, तलाक, तलाक और कहा तुम मेरी पत्नी नहीं हो

जिले में दर्ज हुआ पहला तीन तलाक का मामला

उमरियाOct 14, 2019 / 09:54 pm

ayazuddin siddiqui

तलाक, तलाक, तलाक और कहा तुम मेरी पत्नी नहीं हो

उमरिया. जिले के पाली थाना अंतर्गत तीन तालाक का पहला मामला सामने आया है। जिसमें फरियादिया निवासी वार्ड नंबर 7 बीरसिंहपुर पाली ने थाने मे उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के आधार पर पुलिस ने धारा 498 ए ताहि , 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का अपराध पाए जाने पर पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। जानकारी अनुसार प्रार्थिया का निकाह 2006 मे हबीब बक्श पिता खुदा बक्श निवासी वार्ड नं. 7 पाली से मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, जिसमें 7789 रूपये मेहर तय हुआ था। करीब 12 -13 साल बाद कभी कभी विवाद होता रहा है परंतु जनवरी फरवरी 2019 मे मेरे पति मुझसे विवाद करने लगे और घर मे ताला लगाकर निकाल दिया और बोला कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा और पूरे घर का निस्तार बंद कर दिया है जो कि मानसिक प्रताडऩा है। मेरे पति गाली गालौच करते है एवं चारित्रिक रूप से भला बुरा कहते है। पीडि़ता ने शिकायत में बताया कि उसका पति 1 जुलाई 2019 को घर आया और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोला और कहने लगा आज से तुम मेरी पत्नी नही हो जो कि विधि एवं शरियत का उल्लंघन है। प्रार्थियां ने बताया कि उसका पति मारपीट पर आमादा है। कभी भी क ोई अप्रिय घटना घट सकती है। वह घटना दिनांक से लोक लाज एवं सुलह की उम्मीद के कारण थाने नही आई थी। अत्याधिक प्रताडि़त होने के कारण वह रिपोर्ट करने आई। पीडि़ता ने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
इनका कहना है
पीडि़ता की शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है।
राजेश चन्द्र मिश्रा, थाना प्रभारी बिरसिंहपुर पाली।

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