उमरियाPublished: Jun 19, 2019 09:45:39 pm
ayazuddin siddiqui
योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न करने व अन्य मामलों को लेकर हुई कार्रवाई
कार्य में लापरवाही बरतने वाले दो सचिवों को किया गया निलंबित
उमरिया. कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी की अध्यक्षता में जनपद पंचायत करकेली में समय सीमा बैठक आहूत की गई थी। बैठक के दौरान पाया गया कि सचिव संतराम यादव पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बिछिया एवं धु्रव सिंह सचिव ग्राम पंचायत बंधवाटोला अतिरिक्त वित्तीय प्रभार बिछिया के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नही किया गया। उनके द्वारा शासन द्वारा संचालित योजनाओ का समय पर क्रियान्वयन न कराये जाने एवं वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशों की अवहेलना किया जाना पाया गया जो पदीय दायित्वों में लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाकारिता का आचरण किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। उक्त कृत्य मप्र पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के तहत कदाचरण श्रेणी में आता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश मौर्य ने संतराम यादव पंचायत सचिव बिछिया एवं धु्रव सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बंधवाटोला अतिरिक्त वित्तीय प्रभार बिछिया जनपद पंचायत करकेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय जनपद पंचायत करकेली जिला उमरिया रहेगा तथा इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।