विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना
प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 162 बांगरमऊ जिला उन्नाव के विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) दिल्ली न्यायालय के आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2019 द्वारा आजीवन करावास का दंड दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के 13 अक्टूबर 2015 के प्रस्तर पांच में उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई 2013 के अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर दिनांक 20 दिसंबर 2019 से विधायक नहीं माने जाएंगे। अपने आदेश में प्रमुख सचिव ने कहा है कि बांगरमऊ विधानसभा सीट 20 दिसंबर 2019 से रिक्त हो गया है। गौरतलब है उन्नाव के माखी थाना में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) 5(c) और 6 पास्को एक्ट 2012 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। जिसमें उनके खिलाफ दिल्ली न्यायालय ने आजीवन कारावास का दंड सुनाया है।