इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह शास्त्रों में लिखा है। इसके साथ ही उन्होंंने यह भी कहा कि मैं दौलत लेने नहीं आया हूं वोट लेने आया हूं। दरोगा सुशील कुमार यादव ने बताया कि साक्षी महाराज का यह कथन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः साक्षी महाराज के खिलाफ संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाए। एस आई की तहरीर पर सोहरामऊ थाना में भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 171 (ग) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 195, 1989 की धारा 123 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गौरतलब है इसके पूर्व साक्षी महाराज के खिलाफ सदर कोतवाली में नामांकन के दिन अनुमति से अधिक गाड़ी लेकर चलने के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था।