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साक्षी महाराज के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, भाजपा खेमे में चर्चा

locationउन्नावPublished: Apr 12, 2019 09:55:48 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

इसके पूर्व सदर कोतवाली में भी साक्षी महाराज के खिलाफ दर्ज हो चुका है मुकदमा
 

साक्षी महाराज

साक्षी महाराज के खिलाफ मतदाताओं को धमकाने का दर्ज हुआ मुकदमा

उन्नाव. साक्षी महाराज के खिलाफ एक और मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मतदाताओं को शास्त्र की धमकी देकर मतदाताओं से वोट देने की बात कर रहे हैं। जिसके खिलाफ सोहरामऊ थाना क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एस आई सुशील कुमार यादव ने अपने तहरीर में बताया है कि कानून व्यवस्था देखने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर थे। उसी दौरान जानकारी मिली कि सांसद साक्षी महाराज शेखपुर गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे है। जहां पर उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मैं आपके दरवाजे भीख मांगने आया हूं। यदि आपने सन्यासी को अपना वोट नहीं दिया। तो वह अपने पाप यही छोड़ जाएगा और आपकी गृहस्थी का पुण्य अपने साथ ले जाएगा।

शास्त्रों में लिखा है

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह शास्त्रों में लिखा है। इसके साथ ही उन्होंंने यह भी कहा कि मैं दौलत लेने नहीं आया हूं वोट लेने आया हूं। दरोगा सुशील कुमार यादव ने बताया कि साक्षी महाराज का यह कथन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः साक्षी महाराज के खिलाफ संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाए। एस आई की तहरीर पर सोहरामऊ थाना में भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 171 (ग) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 195, 1989 की धारा 123 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गौरतलब है इसके पूर्व साक्षी महाराज के खिलाफ सदर कोतवाली में नामांकन के दिन अनुमति से अधिक गाड़ी लेकर चलने के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

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