अचलगंज थाना पुलिस द्वारा छेड़खानी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया फुल ग्राम थाना पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त कर्ण पुत्र नन्हे लाल निवासी पोटरिहा थाना अचलगंज है। जिसके खिलाफ अचलगंज थाना में आईपीसी की धारा 147 / 354 / 452 / 323 / 504 / 506 और पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। अभियुक्त को बाबा खेड़ा तिराहे पर स्थित मनोकामना मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक नीरज सिंह, कांस्टेबल विजेंद्र सिंह शामिल थे।
अभियुक्त को मिली सजा
पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को मिली सजा। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्त शुभम पुत्र राजकिशोर निवासी बांगरमऊ को आज अदालत ने 1 वर्ष 7 महीने की सजा सुनाई। साथी ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा करने की स्थिति में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजक पक्ष की तरफ से पैरवी करने वालों में जय हिंद त्रिपाठी का महत्वपूर्ण योगदान था।