जिला पंचायत राज अधिकारी ने निलंबन नोटिस में बताया है कि विगत 31 मार्च 2022 को फतेहपुर 84 विकासखंड के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजिका के निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी/ प्रभारी सहायक विकास अधिकारी हेमंत कुमार विकास खंड कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। परंतु उनकी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर के कॉलम में उनके हस्ताक्षर बने हुए थे। मुख्य विकास अधिकारी ने 31 मार्च 2022 को ग्राम पंचायत झूलेमऊ, दबौली, अहमदाबाद माथर, बुलापुर, हसनापुर जाजा मऊ गैरहतमाली, बरुआ घाट के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित निर्देश दिए थे। लेकिन हेमंत कुमार द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
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डीपीआरओ ने बताया
नोटिस में लिखा कि इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत कुमार उपस्थित पंजिका में नियम विरुद्ध 1 दिन पूर्व ही हस्ताक्षर किया हैं। ग्राम पंचायत के अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध न कराए जाने के लिए दोषी पाए जाने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। नोटिस में लिखा है कि हेमंत कुमार द्वारा ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध ना कराए जाने, पदीय दायित्वों का निर्वहन न किए जाने, वित्तीय अनियमितताएं बरतने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं। हेमंत कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकासखंड फतेहपुर 84 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।