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युवक-युवती को सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो डालना पड़ा महंगा

locationउन्नावPublished: Jul 02, 2022 10:06:38 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

सोशल मीडिया पर युवक और युवती द्वारा अवैध तमंचा को एक साथ पकड़ कर फोटो वायरल करना महंगा पड़ गया। जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल का रास्ता दिखा दिया। पुलिस के अनुसार रौब गाठने के लिए दोनों ने असलहे के साथ फोटो वायरल किया है। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में दलित युवती की हत्या मामले में समाजवादी पार्टी के नेता के पुत्र की तीन करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को आज कुर्क कर लिया गया है।

युवक-युवती को सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो डालना पड़ा महंगा

युवक-युवती को सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो डालना पड़ा महंगा

तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने वाले युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिन पर आरोप है कि उन्होंने रौब गाठने के लिए तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है। पुलिस ने दोनों के पास से एक देसी तमंचा 12 बोर के साथ तीन जिंदा कारतूस भी 12 बोर का बरामद किया है। जिसकी फोटो पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पुलिस के अनुसार दोनों बालिग है और सोशल मीडिया पर दोनों ने एक साथ अवैध तमंचा को पकड़ा था। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक अन्य घटनाक्रम में डीएम न्यायालय के आदेश पर एसडीएम और सीओ सिटी ने सपा नेता के पुत्र रजोल सिंह के दिव्यानंद आश्रम सहित 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया।

मामला सोहरामऊ थाना क्षेत्र का है सोहरामऊ थाना पुलिस ने बताया कि अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर रौब गाटने वाले विमल गुप्ता (23) पुत्र विनोद गुप्ता निवासी कस्बा थाना सोहरामऊ और आंचल सिंह (19) पुत्री स्व. कृष्ण कुमार सिंह पत्नी करन शर्मा निवासी ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से 12 बोर का देशी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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सपा नेता की तीन करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क

एक अन्य घटना में जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने एसडीएम और सीओ सिटी की उपस्थिति में सपा नेता स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के पुत्र रजोल सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जिसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 3 करोड़ 18 लाख 46 हजार 969 रुपये है। जिसमें दो करोड़ 48 लाख 29 हजार कीमत का दिव्यानंद आश्रम है। इसी प्रकार कल्याणी देवी सिविल लाइन स्थित भवन, पितांबर नगर स्थित भवन और दो प्लाट शामिल है। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद अब उपरोक्त संपत्ति को खरीदना या बेचना कानूनी अपराध है। उल्लेखनीय है रजोल सिंह पर दलित युवती की हत्या कर दिव्यानंद आश्रम के पास जमीन में दबा देने का आरोप है। इस समय जिला कारागार में निरुद्ध है।

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