बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि चाइल्डलाइन समन्वयक दिवाकर ओझा, दिव्या अवस्थी, शालिनी मिश्रा, सिद्धार्थ त्रिपाठी व महिला कल्याण विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता हरिवेंद्र सिंह स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए किशोरी का शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगा शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार किशोरी की उम्र 15 साल निकल रही थी कक्षा 8 की मार्कशीट में उसकी डेट ऑफ बर्थ 2006 थी।
बाल कल्याण समिति ने पुलिस के सहयोग से किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया। समिति के अध्यक्ष के आदेश पर किशोरी का कोरोनावायरस टेस्ट कराया गया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई देर शाम समिति के अध्यक्ष ने किशोरी को माता-पिता को देते हुए निर्देशित किया कि भविष्य में यह गलती नहीं होनी चाहिए। किशोरी के बालिग होने तक उसकी शादी नहीं होनी चाहिए अगली तारीख में उपस्थित होने के निर्देश दिए