पीड़ित परिवार की तहरीर पर अजगैन थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 377/506 व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें महेंद्र सिंह पुत्र महेश सिंह निवासी बगेहरी थाना अजगैन आरोपी था। विवेचना के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और न्यायालय ASJ XI POCSO ACT की अदालत में प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में महेंद्र सिंह को दोषी माना और आईपीसी की धारा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी माना।
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मिली यह सजा
जिसमें 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही ₹20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। जबकि आईपीसी की धारा 506 में दर्ज मुकदमे पर भी निर्णय दिया गया जिसमें आरोपी को 2 साल की सजा और ₹1 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। ₹20 हजार का अर्थदंड अदा कर पाने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी जबकि ₹1 हजार का जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।