सफीपुर कोतवाली में दर्ज आईपीसी की धारा 354, 504, 50.6 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमे का निर्णय आया। सफीपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार गोपाल लोधी पुत्र रामगुलाम निवासी अतः थाना सफीपुर को आज 3 वर्ष की साधारण कारवा के साथ ₹6000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
गंगा घाट में दर्ज मुकदमें का भी निर्णय आया
गंगा घाट थाना में विपिन उर्फ जय निषाद पुत्र बबुआ निषाद निवासी मंसा खेड़ा थाना गंगाघाट के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोंडा नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। दोष सिद्ध हो जाने के बाद आज 13 अप्रैल को उसे 1 वर्ष 3 माह की कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही ₹500 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
दो अभियुक्तों को मिली ढाई वर्ष की सजा
अजगैन थाना में पंजीकृत आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 336, 325 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में दोषी सतीश पुत्र लक्ष्मण और शोभा पुत्र नारायण निवासी गण ग्राम जलालपुर थाना अजगैन को 2 वर्ष 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 1750 रुपए का अलग-अलग जुर्माना भी सुनाया गया।
दो अभियुक्तों को हुई ढाई वर्ष की सजा
अजगैन थाना में ही दर्ज एक अन्य मामले में रामबरन पुत्र लाला यादव, तारा सिंह पुत्र छोटा सिंह निवासी गण पिपरासा थाना अजगैन को 2 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई गई। जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। अध्ययन थाना पुलिस ने बताया कि दोनों को अलग-अलग दो ₹2000 का जुर्माना भी लगाया गया। इस प्रकार आज कुल 4 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।