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आधा दर्जन अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

locationउन्नावPublished: Apr 13, 2022 09:23:52 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

अदालत के द्वारा आज छह अभियुक्तों को सजा सुनाई गई जिसमें गंगा घाट, अजगैन और सफीपुर थाने का मामला शामिल है। अभियुक्तों को ढाई वर्ष से लेकर डेढ़ वर्ष तक की सजा सुनाई गई है। वही जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

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आधा दर्जन अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के बाद आज कई अभियुक्तों को अदालत से सजा सुनाई गई। जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है। आज हुए निर्णय में 4 मामले में ढाई वर्ष से लेकर डेढ़ वर्ष तक की सजा सुनाई गई। आज हुए निर्णय में सफीपुर अजगैन और गंगा घाट थाना क्षेत्र शामिल हैं।

 

सफीपुर कोतवाली में दर्ज आईपीसी की धारा 354, 504, 50.6 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमे का निर्णय आया। सफीपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार गोपाल लोधी पुत्र रामगुलाम निवासी अतः थाना सफीपुर को आज 3 वर्ष की साधारण कारवा के साथ ₹6000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

 

गंगा घाट में दर्ज मुकदमें का भी निर्णय आया

गंगा घाट थाना में विपिन उर्फ जय निषाद पुत्र बबुआ निषाद निवासी मंसा खेड़ा थाना गंगाघाट के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोंडा नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। दोष सिद्ध हो जाने के बाद आज 13 अप्रैल को उसे 1 वर्ष 3 माह की कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही ₹500 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

 

दो अभियुक्तों को मिली ढाई वर्ष की सजा

अजगैन थाना में पंजीकृत आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 336, 325 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में दोषी सतीश पुत्र लक्ष्मण और शोभा पुत्र नारायण निवासी गण ग्राम जलालपुर थाना अजगैन को 2 वर्ष 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 1750 रुपए का अलग-अलग जुर्माना भी सुनाया गया।

 

दो अभियुक्तों को हुई ढाई वर्ष की सजा

अजगैन थाना में ही दर्ज एक अन्य मामले में रामबरन पुत्र लाला यादव, तारा सिंह पुत्र छोटा सिंह निवासी गण पिपरासा थाना अजगैन को 2 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई गई। जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। अध्ययन थाना पुलिस ने बताया कि दोनों को अलग-अलग दो ₹2000 का जुर्माना भी लगाया गया। इस प्रकार आज कुल 4 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

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