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Covid-19 पर DM – विदेश से आए व्यक्ति नीचे लिखे नंबर पर नहीं दी सूचना तो होगी कानूनी

locationउन्नावPublished: Mar 31, 2020 06:47:40 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

– चीफ मिनीस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में दान देने की अपील

Covid-19 पर DM - विदेश से आए व्यक्ति नीचे लिखे नंबर पर नहीं दी सूचना तो होगी कानूनी

Covid-19 पर DM – विदेश से आए व्यक्ति नीचे लिखे नंबर पर नहीं दी सूचना तो होगी कानूनी

उन्नाव. जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुये बाहर से आये हुये व्यक्तियों से अपील की है कि विगत 12 मार्च के बाद जो भी व्यक्ति विदेश से आये हैं, वे इसकी सूचना जिलसधिकारी कार्यालय में स्थ्ति कन्ट्रोल रूम नम्बर 0515-2820707, मोबाइल नंबर – 9454417161, 9454417164 पर तत्काल उपलब्ध करा दें। यदि विदेश से आये व्यक्ति द्वारा अपनी सूचना समय से नहीं दी जाता है और इसके बाद उनमें कोरोना रोग के लक्षण पाये जाते हैं या अन्य व्यक्ति संक्रमण के शिकार होते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाई की जायेगी।

चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में करें दान

जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष (चीफ मिनीस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड) नामक कोष है। जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चंदा जमा होता है। जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने, राहत प्रदान करने के धर्मार्थ कार्य के लिए होता है।

 

जिलाधिकारी ने जन सामान्य को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार –

एकाउन्ट का नाम- चीफ मिनीस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड

बैंक का नाम- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

ब्रांच का नाम- सीबीआई, कैंट रोड , लखनऊ

एकाउन्ट नं0- 1378820696,

आईएफएससी – CBIN0281571,

ब्रांच कोड- 281571,

टेलीफोन नंबर – 0522-2226359

मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में अंशदान कर सकते हैं। अनुदान की रकम पर आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80जी के तहत आयकर में पूर्ण छूट मिलेगी।

 

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