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कोविड-19 – सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिला कारागार से छूटा अपराधी 3 दिन के अंदर फिर पहुंचा जेल

locationउन्नावPublished: Apr 06, 2020 09:19:52 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

– 56 दिन की पैरोल पर छूटा था अभियुक्त
– चोरी की घटना में फिर पहुंचा जेल

कोविड-19 - सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिला कारागार से छूटा अपराधी 3 दिन के अंदर फिर पहुंचा जेल

कोविड-19 – सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिला कारागार से छूटा अपराधी 3 दिन के अंदर फिर पहुंचा जेल

उन्नाव. कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंदी कैदियों की संख्या कम करने के लिए पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया था। लेकिन जिला कारागार से छूटे कैदी को आजादी अच्छी नहीं लगी। चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर फिर जेल भेज दिया। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जेलर का कहना है कि कैदी को 56 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। लेकिन फिर उसने अपराध का रास्ता चुना। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

 

सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला

सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के करौली गांव निवासी राजेश उर्फ टिंगा पुत्र केशन को विगत 30 मार्च को 56 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया था। जेल से छूटने के बाद भी राजेश ने अपराध की दुनिया को नहीं छोड़ा और उसने 1 अप्रैल को माखी थाना क्षेत्र के गांव वरभोला गांव में विजय पुत्र नानू राठौर के घर में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जिसमें राजेश ने अन्य सामान के साथ उसका मोबाइल भी चोरी कर लिया। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। जो राजेश का निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजेश को मोबाइल व अन्य सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा उसे चोरी के आरोप में जेल भेज दिया।

जेलर ने बताया

इस संबंध में जेलर बृजेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिसमें कहा गया था कि 7 साल से कम सजा की धाराओं में पकड़े गए अभियुक्तों को पैरोल पर रिहा किया जाए। जिसके बाद राजेश को 56 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था। लेकिन 3 दिन के अंदर फिर वह जेल पहुंच गया। इसके पहले वह विगत 22 अक्टूबर 2019 को मोटरसाइकिल चोरी में पकड़ा गया था। जिसके बाद जेल भेजा गया था।

 

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