गांव निवासी ने थाना में तहरीर देकर अजगैन थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (क) और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी रामनरेश पुत्र मेवा लाल निवासी सिकंदरपुर एकघरा थाना अजगैन को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में आज पॉक्सो कोर्ट का आदेश आया। जिसमें आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना गंगाघाट पुलिस को अजरा पत्नी मो. इकबाल निवासी पानी वाली टंकी रविदास नगर गंगाघाट ने सूचना दी कि उसका 4 साल का बेटा उमर आज स्कूल गया था। लंच के समय स्कूल से बाहर खाने के लिये कुछ खरीदने आया था। वहीं से गुम हो गया। गंगाघाट पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुये ढूढनें का प्रयास किया गया। उमर को मीनारी मस्जिद कंचन नगर शुक्लागंज, गंगाघाट के पास से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में कांस्टेबल रजनीश चौधरी कांस्टेबल दशमेन्द्र और महिला कांस्टेबल शीलू पाल का महत्वपूर्ण योगदान था।