जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज 16 अप्रैल से प्रतिदिन रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूरे जनपद में कर्फ्यू कर्फ्यू रहेगा इस दौरान रात्रि में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा जो आगामी 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। परिस्थितियों के आधार पर आदेश पर पुनर्विचार होगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। जिसमें चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तु तथा दवा की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त डोर डिलीवरी से जुड़े व्यक्ति, कोरोनावायरस वारियर्स डोर स्टेप डिलीवरी करने वालों को छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन रेल या बस का टिकट होना अनिवार्य है। जिसे चेकिंग के दौरान दिखाना पड़ेगा। माल वाहनों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। पेट्रोल पंप, सीएनजी राष्ट्रीय व राज्य मार्गों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। यह सभी पूर्व की भांति काम करेंगे।