सफीपुर थाना पुलिस ने अनिल कुमार अवस्थी पुत्र रामनाथ अवस्थ निवासी गांधीनगर थाना फतेहपुर 84 को गिरफ्तार किया है। जिसके खिलाफ पूर्व में आईपीसी की धारा 60/72 EX ACT के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी। गिरफ्तारी की भनक लगते ही अनिल कुमार अवस्थी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर 28 अगस्त 2019 को जमानत ले लिया था। इधर विवेचना के दौरान पुलिस को और कई घटनाक्रमों के विषय में जानकारी मिली। जो फतेहपुर 84 चेयरमैन अनिल कुमार अवस्थी के द्वारा किए गए थे। जिसके बाद पुलिस ने 467, 468, 471 आईपीसी की धाराओं को बढ़ा दिया था। बीते 13 अप्रैल को वांछित अभियुक्त अनिल कुमार अवस्थी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। सफीपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हुलासी कुआं तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है।
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इसके पूर्व गैंगस्टर के अंतर्गत हो चुकी है कार्रवाई
डीएम के आदेश पर फतेहपुर 84 पुलिस में गैंगस्टर के आरोपी चेयरमैन अनिल अवस्थी कि 3.50 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। जिसमें आवास विकास का एक मकान भी शामिल है। इसके साथ ही 15.60 लाख रुपए की कार भी सीज कर लिया था। गैंगस्टर में आरोपी चेयरमैन अनिल अवस्थी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं जिसमें गैंगस्टर के साथ आबकारी एक्ट, 420, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट आदि आईपीसी की धारा शामिल है।