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उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश – वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी समस्त न्यायालय में सुनवाई, अन्य विकल्प भी खुले

locationउन्नावPublished: May 30, 2020 06:08:42 am

Submitted by:

Narendra Awasthi

– किसी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में अन्य माध्यम अपनाए जा सकते हैं
– अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे नंबर में फोन करें

उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश  - वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी समस्त न्यायालय में सुनवाई, अन्य विकल्प भी खुले

उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश – वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी समस्त न्यायालय में सुनवाई, अन्य विकल्प भी खुले

उन्नाव. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय उन्नाव के समस्त न्यायालय दिनांक 26 मई 2020 से अपने समय सुबह 10ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक संचालित होंगे। जनपद उन्नाव ऑरेंज जोन की श्रेणी में है। उन्होंने बताया कि संचालित न्यायालयों/ अधिकारीगण द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान नये/लंबित प्रकरणों के एडमिशन पर सुनवाई, लंबित नए/जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई, लंबित एवं नए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई, वाहनों पर अवमुक्त किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र एवं लघु आरंभ के वादों की सुनवाई, लंबित एवं नये आवश्यक निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 सी आर पी सी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पुलिस आख्या का निस्तारण, विवेचक द्वारा प्रस्तुत गैर जमानतीय अधिपत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के आवेदन एवं धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अभिलिखित किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, विचाराधीन बंदियों की रिमांड/अन्य न्यायिक कार्यवाहियों का संपादन केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। किसी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में अन्य माध्यम अपनाए जा सकते हैं। बहस के रूप में सुने गए मामलों में लंबित आदेश/निर्णय उद्घोषित आदि वादों/ प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जाएगी।

 

शेष मामलों में कार्यवाही स्थगित रहेगी

उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त शेष सभी वादों, मामलों में कार्यवाही स्थगित रहेगी और सामान्य तिथियों में नियत की जाएगी। कार्यालय संबंधी अन्य लंबित कार्य, अन्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य से संबंधित सभी विभाग खुलेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिस्टम ऑफिसर/कोर्ट मैनेजर द्वारा जनपद न्यायालय उन्नाव अधिष्ठान हेतु अधिकृत ईमेल तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि ईमेल आईडी का प्रयोग जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य अमानत प्रार्थना – पत्रों लिखित बहस प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

 

जानकारी के लिए फोन करें

माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम निर्देशानुसार जनपद न्यायालय उन्नाव अधिष्ठान हेतु हेल्पलाइन नंबर 0515-2826272 है। जिसका प्रयोग उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है। अधिष्ठान में माननीय उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में अतिरिक्त कक्ष वर्चुअल कोर्टरूप की स्थापना की गई है। न्यायालय परिसर में केवल ऐसे ही अधिवक्तागण प्रवेश करेंगे, जिनकी मामले उस तिथि पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होंगे। सुनवाई या बहस पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय परिसर से तुरंत बाहर निकल जाएंगे। किसी भी वादकारी को सुनवाई के दौरान आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय परिसर में बुलवाया जा सकता है।

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