जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों जहां अधिक भीड होती है यथा बाजार, मण्डी, अस्पताल आदि स्थानों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था कर निरन्तर उद्घोषणा कर लोगों को सतर्क किया जाय। सर्विलान्स टीम पूरी सक्रीयता से घर-घर जाकर जाॅच करें तथा इसकी समीक्षा प्रतिदिन की जाये। शासकीय कार्यालयों में संक्रमण से बचाव हेतु विशेष सावधानी बरती जाय। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आवश्यकतानुसार समूह-ग एवं घ के कार्मिकों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाये, ताकि कार्यालयों में सोशल-डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। गौरतलब है आगामी 10 जुलाई से 3 दिन के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।