कब्बा खेड़ा हुआ हॉटस्पॉट
जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉक डाउन 01 जून से 20 जून 2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के क्रम में बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आशुतोष कुमार के अनुसार अजय कुमार पुत्र स्व. ओम प्रकाश गुप्ता (53) वर्तमान में आवास अरोरा रिसार्ट कब्बाखेड़ा थाना कोतवाली सदर विगत 1 जून को कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। अतः इनके आवास को जीरोइंग कराते हुए संबंधित मोहल्ला कब्बाखेड़ा को हॉटस्पॉट चिन्हित किया जाता है। जिसकी पूरी सीमा में पूर्णतः बैरिकेडिंग कराने का अनुरोध किया गया है। कंटेंटमेंट एक्टिविटी में मोहल्ला कब्बाखेड़ा को सम्मिलित किया गया है।
जिला पंचायत को सैनिटाइज करने का निर्देश
साथ ही साथ जिला पंचायत कार्यालय एवं अरोरा रिसार्ट कब्बाखेड़ा को पूर्णतः सेनिटाईज कराकर 24 घण्टे बन्द रखने के उपरान्त ही इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर. 15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1850) धारा-188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर. 0515 2840512 अथवा इंट्रीगेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर. 0515 2820707 अथवा डॉ आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी 8005192700 से संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रवि वर्मा, चकबन्दी अधिकारी, सदर उन्नाव को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया जाता है।
नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि मोहल्ला आदर्श नगर शनि देव मंदिर वाली गली में फूल सिंह पुत्र नन्हा सिंह का निरीक्षण के दौरान बताया गया कि बगैर सूचना दिये अचलगंज चला गया। 21 दिन क्वाॅरेटाइन दिन न पूरे होने के कारण फूल सिंह द्वारा जानबूझकर नियमों की अनदेखी कर समाज के साथ विश्वासघात किया गया है। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद ने सदर कोतवाली में उचित कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजा है।