उन्नाव

कुलदीप सेंगर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के चाचा को बड़ा झटका, जमानत खारिज़

हाई कोर्ट से मिली की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। चाचा के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर, गैंगस्टर सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज है

उन्नावMar 16, 2021 / 07:12 pm

Narendra Awasthi

Patrika

उन्नाव. जनपद का बहुचर्चित माखी कांड से राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में आया उन्नाव दुष्कर्म मामला में पीड़िता के चाचा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। जिस पर यह आदेश आया है। दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के खिलाफ सदर कोतवाली में सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के साथ गैंगस्टर का भी आरोप लगा है।

मिली जानकारी के अनुसार 2019 में सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, फ्लुइड लगाने के मामले में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था इसके अतिरिक्त चाचा के खिलाफ गैंगस्टर कभी मामला दर्ज है। चाचा पर आरोप है कि उसने अदालत के आदेश पर फ्लूइड लगाकर लाभ प्राप्त किया था। जांच में सही पाए जाने पर सदर कोतवाली में चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने 2020 में चाचा को जमानत दी थी। जिसके खिलाफ माखी निवासी नवीन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि पीड़िता का चाचा कई साल से फरार है। उसे जमानत देना न्याय हित में नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बदलते हुए चाचा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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