उन्नाव

तीन भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया गया

अदालत ने 4 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मामला 2013 का है जब पैसे के लेन-देन में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई थी। वसूली जाने वाली अर्थदंड की रकम से पीड़ित परिवार की मदद करने को कहा गया है।

उन्नावMay 21, 2022 / 09:19 am

Narendra Awasthi

तीन भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया गया

अदालत ने 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग घटनाओं में अलग-अलग सजा और जुर्माना है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को वसूली जाने वाली आज दंड की रकम से मदद करने को भी कहा है। मामला आसीवन थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां 12 जुलाई 2013 में आसीवन थाना क्षेत्र के रसूलाबाद निवासी नफीस खान गांव के ही रहने वाले नसरीन पत्नी युसूफ निवासी शास्त्री नगर रसूलाबाद का लोडर चलाने के लिए ले गया था। रात में जब नफीस गाड़ी लेकर वापस आया तो उसने नसरीन के साथ हिसाब किताब किया। लेकिन दिनभर गाड़ी चलाने के एवज में मिलने वाली रकम में कटौती कर दी गई। 200 की जगह 150 रुपए ही दिए गए।

 

दिहाड़ी कम मिलने पर हुआ विवाद

इस दौरान दोनों में विवाद हुआ। तो नसरीन ने नफीस को चप्पलों से मार कर भगा दिया। इसकी जानकारी नफीस के घर वालों को भी तो शिकायत लेकर नसीम के घर गए। 12 जुलाई 2013 की दोपहर को तौफीक अपने भाई शकील के साथ दुकान में बैठा था। उसी समय नसरीन का पति शमसुद्दीन अपने भाई मोइनुद्दीन, शफीउद्दीन, जीशान के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान में बैठे दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया। बीच-बचाव के लिए पहुंचे नफीस, जरीना, मुकीम की भी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में नफीस, शकील, मुकीम, जरीना को गंभीर चोटें आई थी। जिसमें शकील की मौत हो गई भी। इस संबंध में आईपीसी की धारा 302, 307, 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अदालत ने सुनाई सजा चल रहे हो गया

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नामजद अभियुक्त शमसुद्दीन, मैनउद्दीन, शफीउद्दीन पुत्र गण यासीन खान और जीशान पुत्र यूसुफ पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26-26 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से बीजेपी क्रिमिनल विनय शंकर दीक्षित का महत्वपूर्ण योगदान था।

Home / Unnao / तीन भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया गया

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.