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माखी कांड: भतीजी की शादी के लिए चाचा ने मांगा जमानत, नामंजूर

locationउन्नावPublished: May 06, 2022 08:50:00 am

Submitted by:

Narendra Awasthi

कुलदीप सिंह सेंगर मामले में चर्चा में आए दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया। जैसे भतीजी की शादी के लिए जमानत चाहिए। जिला जज ने मामले की सुनवाई थी। दुष्कर्म पीड़िता के चाचा तिहाड़ जेल में बंद है। इधर शासन की तरफ से पीड़ित परिवार को ₹3 लाख की मदद की संस्तुति की गई है।

माखी कांड: भतीजी की शादी के लिए चाचा ने मांगा जमानत, नामंजूर

माखी कांड: भतीजी की शादी के लिए चाचा ने मांगा जमानत, नामंजूर

माखी कांड से मशहूर घटना में तिहाड़ जेल में बंद चाचा को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। चाचा ने अपनी भतीजी की शादी के लिए जमानत का आवेदन पत्र दिया था। अपने आवेदन पत्र में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा ने बताया था कि उनकी भतीजी की शादी तय हो चुकी है। पीड़िता के पिता और उसके एक चाचा की पहले ही मौत हो चुकी है। शादी की तैयारियों के लिए उन्हें 60 दिन की जमानत चाहिए। लेकिन अदालत ने देने से इनकार कर दिया। इसके लिए चाचा के वकील ने उदाहरण स्वरूप एक मामले का भी जिक्र किया था।

 

दुष्कर्म पीड़िता के चाचा जो तिहाड़ जेल में बंद हैै। अपनी भतीजी की शादी के लिए 60 दिनों की जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन जिला जज ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया। जबकि चाचा की तरफ से अधिवक्ता अजय गौतम जमानत के लिए दिए आवेदन में बताया था कि चाचा पर ही परिवार की जिम्मेदारी है। दुष्कर्म पीड़िता की मां और दुष्कर्म पीड़िता बीमार रहती हैं। रीति-रिवाजों को पूरा करने के लिए चाचा को 60 दिनों के लिए जमानत पर छोड़ा जाए। जिससे कि हुआ शादी की तैयारियां कर सके। उन्होंने बताया कि आगामी 21 जून को चाचा की भतीजी की शादी है। बीते गुरुवार को हुई सुनवाई में जिला जज ने जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया।

 

दुष्कर्म पीड़िता को मिली आर्थिक मदद

इधर शासन की तरफ से पीड़िता के परिवार को ₹3 लाख की आर्थिक मदद देने का आदेश जारी किया है। शासन नया आर्थिक मदद विचाराधीन बंदी की मृत्यु के मामले में आश्रित के परिवार को दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संस्तुति पर भुगतान किया जाएगा।

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