scriptपंचायत चुनाव अपडेट – किन्नर के साथ शादीशुदा महिलाओं को आरक्षण, जाने नियम | Panchayat Chunav - Reservation for women married Kinnar, rules to know | Patrika News

पंचायत चुनाव अपडेट – किन्नर के साथ शादीशुदा महिलाओं को आरक्षण, जाने नियम

locationउन्नावPublished: Mar 18, 2021 08:01:49 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है इसी क्रम में आज निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी को आरक्षण के नियम के साथ चिन्ह आवंटन की जानकारी दी गई।
 

पंचायत चुनाव अपडेट - किन्नर के साथ शादीशुदा महिलाओं को आरक्षण, जाने नियम

Patrika

उन्नाव. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ देने के क्या नियम है इस संबंध में आज निराला प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुए प्रशिक्षण शिविर में अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया

यह भी पढ़ें

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपडेट- राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ लोगों की निगाह

निराला प्रेक्षागृह में हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम

अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण जय सिंह ने बताया कि आरक्षित वर्ग की महिला अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति से विवाह करती है तो महिला को आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन अनारक्षित वर्ग की महिला आरक्षित वर्ग के पुरुष से विवाह करती है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। किन्नर उम्मीदवारों के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवार किसी भी ***** से अपना नामांकन करा कर चुनाव लड़ सकते हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नाम वापसी और चिन्ह के आवंटन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार होंगे आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 22 सहायक निर्वाचन अधिकारी और 6 निर्वाचन अधिकारी अनुपस्थित पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी मनीष कुमार जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदोरिया सहित अन्य लोग मौजूद थे

ट्रेंडिंग वीडियो