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पंचायत चुनाव – प्रत्याशी की मृत्यु होने पर मतदान होगा कि नहीं, जाने क्या कहता है कानून

locationउन्नावPublished: Apr 20, 2021 09:07:35 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया यथा संशोधित कानून
 

पंचायत चुनाव - प्रत्याशी की मृत्यु होने पर मतदान होगा कि नहीं, जाने क्या कहता है कानून

पंचायत चुनाव – प्रत्याशी की मृत्यु होने पर मतदान होगा कि नहीं, जाने क्या कहता है कानून

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

उन्नाव. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के बाद प्रत्याशी की मृत्यु होने पर मतदान और मतगणना नहीं रोकी जाएगी। इस संबंध का आदेश मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने जारी किया है। मुख्य विकास अधिकारी के इस आदेश से उन चर्चाओं पर विराम लग जाएगा। जिसमें प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव रद्द करने की बात आ रही थी।
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मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में व्यवस्था दी गई है। दी गयी व्यवस्था के अनुसार यदि किसी सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावाली, 1994 (यथासंशोधित) में बताया गया है कि जिला पंचयत के उम्मीदवार की मतदान से पूर्व यदि मृत्यु हो जाती है तो मतदान और मतगणना में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान और मतगणना की कार्रवाई पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि यही व्यवस्था सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन में भी लागू होती है।

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