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मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में व्यवस्था दी गई है। दी गयी व्यवस्था के अनुसार यदि किसी सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावाली, 1994 (यथासंशोधित) में बताया गया है कि जिला पंचयत के उम्मीदवार की मतदान से पूर्व यदि मृत्यु हो जाती है तो मतदान और मतगणना में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान और मतगणना की कार्रवाई पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि यही व्यवस्था सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन में भी लागू होती है।