बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि समिति ने यह निर्णय लिया है कि स्कूल वाहनों का प्राविधिक निरीक्षण विद्यालय परिसर में या एआरटीओ कार्यालय में कराया जाए। समस्त वाहनों की जांच वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य कराई जाएगी। स्कूल वाहन की आयु सीमा 15 वर्ष है और प्राइवेट सम्बद्ध वाहनों की आयु सीमा 10 वर्ष है। जिलाधिकारी ने कहा स्कूल चालकों का चरित्र प्रमाण-पत्र लेकर ही वाहन का संचालन करायें। इसके साथ ही सभी वाहनों में गति नियंत्रक लगाये जायें।
इस मौके पर विद्यालय के नामित सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि स्कूलों के आस-पास एंटी रोमियो टीम भी लगाई जाए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित डा. दिलीप कुमार सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, प्रतिनिधी बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिनिधि नगर पालिका, अतुल पाण्डेय, प्रिंसिपल ब्रिलिएंट एकेडमी इंटर कॉलेज स्नेह सिंह चैहान, एसवीएम इंटर कॉलेज, सहदेव पाल एआरटीओ (प्रवर्तन), अनिल कुमार त्रिपाठी, एआरटीओ (प्रशासन) अशोक कुमार वर्मा, यातायात निरीक्षक इंद्रपाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।