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नहीं तो पट्ठा धारक द्वारा किया जा रहा खनन प्रतिबंधित करा दें – डॉ रोशन जैकब

locationउन्नावPublished: Jun 13, 2020 09:33:29 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

– खनन पट्टाधारक तिमाही जनवरी 2020 की देय धनराशि को 30 सितंबर 2020 तक जमा करायें

नहीं तो पट्ठा धारक द्वारा किया जा रहा खनन प्रतिबंधित करा दें - डॉ रोशन जैकब

नहीं तो पट्ठा धारक द्वारा किया जा रहा खनन प्रतिबंधित करा दें – डॉ रोशन जैकब

लखनऊ. जून 2020 की किस्त ऑनलाइन जमा कर पट्टा धारक खनन करा रहे हैं। जबकि उनकी पिछली तिमाही किस्त बकाया है। कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान विकास कार्य एवं आम जनमानस को खनिज की उपलब्धता बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक खदानों का संचालन किया जा रहा है। सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन डॉ रोशन जैकब ने या जानकारी देते हुए निर्देश दिया कि बकाया तिमाही किस्तों की धनराशि को तत्काल जमा कराया जाए।

प्रतिबंधित करें खनन

उन्होंने कहा कि कतिपय पट्टाधारक माह जून 2020 की किश्त ऑनलाइन जमा कर कराकर खनन पट्टा का संचालन कर रहे हैं। जबकि उनकी तिमाही जुलाई व अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020 में देय किश्त की धनराशि तथा माह मई 2020 की देय किश्त की धनराशि बकाया है ।कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विकास कार्यों एवं आम जनमानस को खनिजों की उपलब्धता बनाए रखने हेतु अधिक संख्या में खदानें संचालित रखने की आवश्यकता है।

सभी जिला अधिकारियों को लिखा पत्र

डॉ० रोशन जैकब ने इस संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2019 के त्रैमास जुलाई व अक्टूबर की बकाया धनराशि तत्काल जमा कराई जाए तथा बकाया धनराशि जमा न किए जाने की स्थिति में खनन संक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया जाय।डा० जैकब ने यह भी निर्देश दिए हैं कि तिमाही जनवरी 2020 की देय धनराशि को विलम्बतम आगामी 30 सितंबर तक जमा कराया जाय।

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