प्रथम माह 12% शेष 11 माह में 8% की दर से करना होगा जमा
भुगतान प्रक्रिया की जानकारी देते हुये उन्होने बताया कि खनन पट्टा वर्ष के प्रथम माह के लिये 12 प्रतिशत तथा शेष 11 माह हेतु 8 प्रतिशत रायल्टी ऑनलाइन माध्यम से जमा की जानी है। पट्टाधारक जो पट्टावर्ष के मध्य में इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत आयेंगे, उनके लिये अनुमन्य वार्षिक मात्रा में से उपभोग उपरान्त अवशेष उपखनिज की मात्रा पट्टावर्ष के शेष माह में समान रूप से विभाजित होगी। तदानुसार पट्टाधारकों को देय मासिक किस्तें प्रदर्शित होने लगेंगी।
प्रदर्शित किस्त के ऑनलाइन भुगतान के उपरान्त वह प्रपत्र-ई-एमएम-11 जनित कर सकेंगे। मासिक किस्त माह के प्रथम दिवस को देय होगी। मासिक किस्त के समतुल्य मात्रा पूर्ण होने या महीने की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो, के उपरान्त अभिवहन पास जनित नहीं हो सकेगा। परिहार धारक अगली मासिक किस्त का अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त ही अभिवहन पास जनित कर सकेंगे। जमा मासिक किस्त के सापेक्ष यदि परिवहन की गयी उपखनिज की मात्रा कम होती है, तो शेष मात्रा अगले माह में हस्तान्तरित हो जायेगी।