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ऋण मोचन योजना के लाभ के लिए 15 जून तक अपनी शिकायत दर्ज कराएं

locationउन्नावPublished: Jun 14, 2018 06:29:19 pm

Submitted by:

Narendra Awasthi

जिला कृषि अधिकारी ने कहा छोटी-छोटी तकनीकी कारणों से नहीं मिल पा रहा है किसानों को लाभ
 

जिला कृषि अधिकारी ने कहा छोटी-छोटी तकनीकी कारणों से नहीं मिल पा रहा है किसानों को लाभ

ऋण मोचन योजना के लाभ के लिए 15 जून तक अपनी शिकायत दर्ज कराएं

उन्नाव. विमोचन योजना के अंतर्गत किसानों को अपनी शिकायत आगामी 15 जून तक शासन द्वारा अधिकृत पोर्टल पर दर्ज कराने की अपील की गई है। जिससे छोटी मोटी कमियों के कारण योजना का लाभ ना पाने वाले किसानो तक भी को भी ऋण मोचन योजना का लाभ मिल सके। जिला कृषि अधिकारी अतींद्र सिंह ने पत्रिका से बातचीत के दौरान बताया कि यह पोर्टल आगामी 15 जून तक खुला है। जिसमें किसान शिकायत दर्ज करा ले। 15 जून के बाद विभागीय जांच के द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का सत्यापन किया जाएगा।

शासन की मंशा कमियों को दूर कर लाभ दिया जाए किसानों को

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है, तकनीकी कारणों को यदि किसी का ऋण मोचन के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है तो उन कमियों को दूर किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। 1000 छूटे हुए किसानों को योजना के अंतर्गत लाभ दिलाएं जाने के प्रयास है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऋण मोचन का लाभ मिले। इस बात की कोशिश की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी अतींद्र सिंह ने बताया कि अब तक 65770 किसानों का ऋण मोचन कल आप मिला है। जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने ₹293 माफ किया है।
एक ही बैंक में दो अकाउंट होने के कारण नहीं मिला लाभ

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि छोटी छोटी तकनीकी कारणों से किसानों को ऋण मोचन के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाया है। उन कमियों के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किसान का एक ही बैंक में दो अकाउंट है और बैंक कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए दोनों ही अकाउंट ऋण मोचन योजना के अंतर्गत भेज दिए। जिसके कारण ऋण मोचन में लगा फिल्टर ऐसे किसानों का नाम स्वीकार नहीं कर रहा है। जबकि ऋण मोचन के अंतर्गत वह किसान पात्रता की श्रेणी में आता है।
आधार कार्ड कई एकाउंट से जुड़ा

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि तमाम किसान ऐसे हैं जिनके आधार 3 – 3 अकाउंट से जुड़े हुए हैं। जिसके कारण इन किसानों को ऋण मोचन का लाभ नहीं मिल पाया है। बैंक कर्मचारियों ने भी ऋण मोचन योजना के अंतर्गत एक ही व्यक्ति कई अकाउंट नंबर लाभार्थी की श्रेणी में रखते हुए भेज दिए हैं। जिसके कारण सिस्टम में लगा फिल्टर उन किसानों को लाभ देने से अस्वीकृत कर दे रहा है।
बैंक अकाउंट आधार व भूलेख में अलग-अलग नाम दर्ज

किसी किसी मामले में किसान का नाम बैंक अकाउंट, आधार और जमीन में अलग अलग दर्ज है। तीनों स्थानों पर नाम अलग अलग होने के कारण भी कंप्यूटर ऐसे किसानों को लाभ देने से इंकार कर देता है। किसान को चाहिए कि इन कमियों को दूर करें और विभागीय अधिकारियों से मिलकर शासन के द्वारा दिए जा रहे लाभ का फायदा उठाएं।

मृतक परिजन बैंक जाकर नॉमिनी में नाम दर्ज कराएं

इसी के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण मामले का जिक्र करते हुए जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि मृतक के मामले में भी किसान लाभ नहीं ले पा रहा है। जब किया छोटी कमी है लेकिन शासन की मंशा के विपरीत किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक किसान के परिजन बैंक जाकर अपना नाम नामिनी में दर्ज करा दे। ताकि आगे की कार्रवाई पूरी हो सके। उपरोक्त परिवर्तन को ऑनलाइन दर्ज करा कर भेज दे। उन्होंने कहा कि 15 जून तक किसान अपनी शिकायत ऋण मोचन योजना के अंतर्गत पोर्टल में दर्ज करा दे। सरकार के मंशा के अनुरूप विभाग छोटी-छोटी तकनीकी कारणों को दूर करके किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए साथ खड़ा है किसान आ गया है और शासन की मंशा के अनुरूप ऋण मोचन योजना का लाभ उठाएं।
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