हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वित्तीय संस्थान, वित्तीय विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, नगर निगम के कार्य, सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान आगामी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। आदेश के बाद सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल सभी किराने की दुकानें, अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों), सभी होटल, रेस्तरां, ठेले पर खाने के छोटे दुकान बंद रहेंगे। विवाह समारोह प्रदीप प्रतिबंध लगा दिया गया है पहले से तय वैवाहिक संबंधों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद संपन्न कराया जा सकता है लेकिन उपस्थिति की अधिकतम सीमा 25 रहेगी। सभी प्रकार के साथ निकवा धार्मिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
फल और सब्जी विक्रेता दूध रोटी विक्रेता सहित सभी फेरीवाले आगामी 26 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे तक सड़क पर बिक्री कर सकते हैं। सड़क पर सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा चिकित्सीय सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन की अनुमति है। इसके साथ ही राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूती से लाने का निर्देश दिया है। 19 अप्रैल की रात से यह आदेश कानपुर सहित प्रयागराज लखनऊ बनारस गोरखपुर जैसे शहरों में लागू होगा। आदेश की कॉपी सभी जिला अधिकारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को दी गई है।