उन्नावPublished: Sep 21, 2023 06:57:40 pm
Narendra Awasthi
उन्नाव में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिसमें अभियोजन पक्ष के वकील व पैरोकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। घटना 2017 की है। अभियोजन पक्ष के वकील और पुलिस मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने यह सजा सुनाई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पतारी गांव निवासी अग्रसेन पुत्र स्व. भोला सिंह ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रसेन को गिरफ्तार कर लिया।