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उन्नाव में ‘नो हेलमेट न फ्यूल’, डीएम ने दिए आदेश, जानें कब से लागू होगा आदेश

No helmet no fuel, DM gave orders उन्नाव में भी नो हेलमेट नो फ्यूल का नियम लागू करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिले पत्र के आधार पर यह आदेश दिया है। बाइक चालक के साथ बैठने वालों को भी हेलमेट अनिवार्य है।‌ नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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No helmet no fuel, DM gave orders उन्नाव में अब बिना हेलमेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू होगा। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश कार्यालय से मिले पत्र के बाद यह कदम उठाया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया गया है कि अपने परिसर में अगले 7 दिनों में बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाए। जिसमें इस बात की जानकारी हो कि 26 जनवरी से किसी भी दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं बेचा जाएगा। यह नियम बाइक चालक के साथ बैठने वालों पर भी लागू होगा। उसे भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

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उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने आदेश दिया है कि आगामी 26 जनवरी से मोटरसाइकिल, स्कूटी चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों नियमों के उल्लंघन केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें जुर्माना लगाया जाता है।

होर्डिंग लगाकर जानकारी देने के दिए गए निर्देश

जिलाधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक तथा मालिकों को निर्देश दिया है कि अगले 7 दिनों में पेट्रोल पंप परिसर पर इस संबंध में बड़े-बड़े होर्डिंग में लगाएं। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि 26 जनवरी 2025 से ऐसे दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल का नहीं बेचा जाएगा। जिसके चालक तथा सहयात्री हेलमेट नहीं पहने होंगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे सदैव सक्रिय रहने का आदेश दिया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सके। यह आदेश परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश कार्यालय से मिले पत्र के आधार पर दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को भी दी गई है।


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