23 दिसंबर 2018 को सहआरोपी शशि के पति हरपाल सिंह ने कोर्ट के माध्यम से 156/3 के तहत माखी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि दुष्कर्म पीड़िता, उसकी मां व चाचा ने टीसी के फर्जी दस्तावेज लगाकर एक मुकदमे में उम्र का लाभ लिया है। इसकी विवेचना माखी थाना के एसएसआई सुधाकर सिंह को दी गई थी। इसके तहत वह रायबरेली के उस स्कूल पहुंचे, जहां पीड़िता का दाखिला हुआ था और यहां से उसने कक्षा तीन की पढ़ाई छोड़ दी थी। यहां आरोप सही साबित हुए। सबूत के तौर पर यहां के हेड मास्टर का बयान दर्ज किया गया है। जिसके बाद पीड़िता, उसकी मां व चाचा के खिलाफ चार्जशीट लगा कोर्ट में दाखिल की गई है। वहीं गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी।