ललऊ खेड़ा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह यादव की तरफ से दर्ज मुकदमे में बताया गया है कि साक्षी महाराज अपने आवास से गदन खेड़ा चौराहा होते हुए अचलगंज चौराहे की तरफ जा रहे थे। नामांकन के वक्त जाते समय उनके काफिले में लगभग 125 गाड़ियां शामिल थी। वाहन के परमिशन के संबंध में पूछे जाने पर मात्र 13 वाहनों का परमिशन दिखाया गया। शेष गाड़ियों का वाहन पास नहीं दिखा पाए। जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इन वाहनों में साक्षी महाराज के कार्यकर्ता और समर्थक बैठे थे। जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जिनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता की धारा 171 (ज) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।