कोई पत्नी ऐसा भी करती है जैसा इन्होंने किया, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप
प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास के निर्देश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोनावायरस के संक्रमण से हुई है और 18 साल से कम है की जिंदगी संवारने का काम करेगी जिसमें बाल संरक्षण से जुड़ी इकाइयों की मदद ली जाएगी जिनमें विशेष किशोर पुलिस इकाई चाइल्डलाइन जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद ली जाएगी इसके अतिरिक्त जिला प्रोबेशन अधिकारी बाल कल्याण समिति को यह सूचना तत्काल देगी नियमानुसार ऐसे बच्चों को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे बच्चों की सूची तैयार करने के लिए सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व गैर सरकारी संगठनों का की भी मदद ली जाएगी।