घटना अचलगंज थाना क्षेत्र की
अचलगंज थाना क्षेत्र के गांव में 20 मार्च 2015 को सुबह स्कूल पढ़ने के लिए निकली नाबालिग लड़की को सराय पचोड्ढा निवासी वीरेंद्र लोधी पुत्र रमई, दिलीप पुत्र जानकी, सोनू पुत्र सज्जन जबरन खेत की तरफ उठा ले गए। गांव के बाहर ले जाकर तीनों युवकों ने नाबालिग किशोरी से गैंगरेप किया घटना की जानकारी परिजनों को उन्होंने अचलगंज थाना पहुंचकर तीनों युवकों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया पास्को अदालत के विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अदालत के विशेष न्यायाधीश ने तीनों युवकों को पीस 20 साल की सजा सुनाई वह 50000 का जुर्माना भी लगाया।