Atiq Ahmed News Live: उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया है।
इलाहाबादUpdated: March 28, 2023 09:45:34 pm
प्रयागराज में उमेशपाल अपहरण कांड के मुख्य आरोपी अतीक को एमपी-एमएलए कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके बाद मंगलवार देर शाम लगभग 8 बजकर 35 मिनट पर माफिया अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का टीम गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा गया था। यहां से 24 जवानों की टीम उसके साथ भेजी गई है।
माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल शिफ्ट कराए जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुछ ही देर में काफिला निकलने वाला है। हालांकि अतीक को फिलहाल नैनी जेल परिसर में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि अतीक ने उम्रकैद की सजा मिलने के बाद कोर्ट से आग्रह किया था कि उसे साबरमती जेल वापस भेजा जाए।
प्रयागराज MP-MLA स्पेशल कोर्ट के सामने मीडियाकर्मियों और वकील के बीच झड़प हो गई। इसी कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश: गैंगस्टर अतीक अहमद व अन्य आरोपियों को प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। https://t.co/pAgBc4wFPr pic.twitter.com/HlWDbaGbT7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2023
उत्तर प्रदेश: गैंगस्टर अतीक अहमद व अन्य आरोपियों को प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया है।
उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है. जबकि 7 को बरी कर दिया है। बरी लोगों में अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर शामिल है। एक आरोपी की अंसार अहमद की मौत हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि अतीक समेत 3 को दोषी करार दिया गया। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है। अभी बाकी आरोपियों पर पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
माफिया अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी है। अतीक कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुका है। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
अतीक और अशरफ को नैनी जेल से निकाला गया।सीधे कोर्ट के लिए गाडियां हुईं रवाना, बीस मिनट के अंदर कोर्ट पहुंचेंगी गाड़ियां।
#WATCH मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको(अतीक अहमद) फांसी की सज़ा दिलाई जाए। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं: उमेश पाल की पत्नी जया पाल, प्रयागराज pic.twitter.com/evAXCWsvCb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2023
कोर्ट के फैसले से पहले उमेश पाल की मां शांती देवी ने प्रयागराज में कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल उसका(अतीक अहमद) घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो। वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं।
CBI की एक विशेष अदालत से सोमवार को अतीक का बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने, मारपीट करने और अपहरण करने के मामले में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके बेटे उमर की आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह जेल में बंद सभी आरोपियों को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तय तिथि पर अदालत में पेश करे।
विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के मामले में 17 साल बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी। मामले में अतीक, अशरफ सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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