केस के बारे में सरकारी वकील राजीव शर्मा ने बताया कि साम्प्रदायिक झड़प मामला 20 साल पुराना है। इस केस में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। कोर्ट के सम्मपत्ति जब्त करने के आदेश के बाद सुनील दर्शन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए थे। यहीं से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। उनके वकील ने बेल के लिए अपील की है।
बता दें कि, 2002 में रामनवमी के मौके पर झड़प हुई थी। इस मामले में एक पक्ष के नौशाद, परवेज, यूनुस, जाकिर, दिलशाद, इरशाद, असलम, जाहिद, राशिद और सरफराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वहीं, दूसरी तरफ से सुनील दर्शन, कमल, संदीप, समनु, राजू, अनिल त्यागी, नीटू, मनोज, यादराम और राजेश कुमार जौहरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।