लंबी समय तक चली कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को सपा सांसद आजम ख़ान की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई को बहुत ही गहनता से सुना। सरकारी वकील और आजम खान के वकील ने निर्दोष का प्रमाण न्यायालय में सौपा। दोनों अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद जज ने सुनवाई के फैसला सुरक्षित कर लिया है।
सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है।
मामले में वर्ष 2019 में शत्रु संपत्ति कब्जा करने के आरोप में दर्ज मुकदमें में सुनवाई हुई है। आजम खान के वकीलों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
सरकार की तरफ से कहा गया की आजम ख़ान ने अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति को कब्जा किया है। शत्रु संपत्ति को जौहर विश्विद्यालय के परिसर में नियम विरुद्ध तरीके से शामिल किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व किया है। मामले की सुनवाई करते हुए राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई की है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद है।
फैसले के बाद फिर भी जेल में रहेंगे आजम खान मामले अगर जमानत भी मिलेगी तो आजम खान को जेल में रहना होगा। कई दूसरे मामलों में भी सीतापुर जेल में सपा सांसद जेल में बंद है। आजम खान के ऊपर अन्य कई मुकदमा पंजीकृत है जिसको लेकर जेल में रहना होगा। 21 महीने से जेल में आजम खान बंद है।