एसपी ट्रैफिक ने संचालकों को बताया कि बारात मालिकों द्वारा बारात घर में रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी भी दशा में डीजे बजाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। बारात घर में रात्रि 23.30 बजे तक यथासम्भव खान-पान की सेवा बंद कर दी जाय। उन्होंने बारात निकाले/ ले जाते समय सड़क पर रात्रि 10.00 बजे के बाद बैण्ड बाजा अथवा डीजे के साथ बारात निकालना प्रतिबंधित कर दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि बारात ले जाते समय सडक मार्ग पर यातायात को बाधित करने वाला किसी भी प्रकार का कार्य अथवा आतिशबाजी करने को भी पूरी तरह से प्रतिबधित कर दिया गया है। बारात घर एवं मैरिज लॉन में अग्नि शमन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए यातायात पुलिस के कप्तान ने विद्युत तारों के जोड़ पर एंटी इन्फ्लेमेबुल स्प्रे का उपयोग किया जाय। उन्होंने यातायात पुलिस द्वारा प्रशिक्षित पूर्व में कार्यरत 40 टीआरबी के जवानों को यदि बारात घर संचालक द्वारा भुगतान के आधार पर वाहन पार्किंग ड्यूटी कराने की सलाह दी व कहा कि उक्त टीआरबी के जवानों की न्यूनतम दैनिक वेतन 350 रुपये श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है। यातायात पुलिस से संपर्क कर इनकी तैनाती कराई जा सकती है।
भरवाएं अनुबंध पत्र
एसपी ट्रैफिक ने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक से लॉन अथवा बारात घर बुक कराए जाते समय ही अनुबंध पत्र भरवा लें। जिसमें यातायात नियमों के अनुपालन की शर्त हो। इसे अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह अनुबंध पत्र उपलब्ध करा सकें।
एसपी ट्रैफिक ने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक से लॉन अथवा बारात घर बुक कराए जाते समय ही अनुबंध पत्र भरवा लें। जिसमें यातायात नियमों के अनुपालन की शर्त हो। इसे अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह अनुबंध पत्र उपलब्ध करा सकें।
सुनिश्चित करें पार्किंग की व्यवस्था
शादी समारोहों में आयोजन स्थल के बाहर सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होना आम बात है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 268 का उल्लंघन हैं। इसमें धारा 290 भारतीय दण्ड विधान में प्रथम बार उल्लंघन के मामले में दो सौ रूपये का जुर्माने एवं अपराध की पुनरावृत्ति करने पर या जारी रखने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 292 के अन्तर्गत अधिकतम छह माह की सजा एवं जुर्माना हो सकती है। यातायात पुलिस के कप्तान ने बारात घर संचालकों से कार्यक्रम में सम्भावित वाहनों का आकलन करके उसके अनुसार पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा। बारात घर में पर्याप्त जगह नहीं होने पर आसपास स्कूल आदि की भूमि को किराए पर लेकर पार्किंग कराएं।
शादी समारोहों में आयोजन स्थल के बाहर सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होना आम बात है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 268 का उल्लंघन हैं। इसमें धारा 290 भारतीय दण्ड विधान में प्रथम बार उल्लंघन के मामले में दो सौ रूपये का जुर्माने एवं अपराध की पुनरावृत्ति करने पर या जारी रखने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 292 के अन्तर्गत अधिकतम छह माह की सजा एवं जुर्माना हो सकती है। यातायात पुलिस के कप्तान ने बारात घर संचालकों से कार्यक्रम में सम्भावित वाहनों का आकलन करके उसके अनुसार पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा। बारात घर में पर्याप्त जगह नहीं होने पर आसपास स्कूल आदि की भूमि को किराए पर लेकर पार्किंग कराएं।
नहीं तो होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि यदि मांगलिक कार्यक्रम के कारण सड़क पर नृत्य इत्यादि करने से यातायात व्यवस्था बाधित होती है, तो कार्यक्रम के आयोजक और सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़े करने पर बारात घर संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।