1-विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में ओ.बी.सी. वर्ग का प्रतिनिधि नहीं नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य आरक्षित वर्ग एस.सी./एस.टी. के प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते है। ओ.बी.सी. वर्ग का प्रतिनिधि न होने के कारण रिसर्च प्रपोजल व साक्षात्कार में जानबूझकर कम अंक दिये जाते है और उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। अतः ओ.बी.सी. वर्ग के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएं।
2- पीएचडी प्रवेश परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया में छात्र-छात्राओं के नाम तथा उनके श्रेणी का उपयोग होता है, जिससे भेदभाव होता है और परीक्षकगण कम अंक देते हैं,जबकि ओ.बी.सी. छात्र-छात्राओं के डिग्री पाठ्यक्रमों के कुल अंको का योग सर्वाधिक या फिर सामान्य वर्ग के छात्र-छात्रों से अधिक होता है। रिसर्च प्रपोजल और साक्षत्कार में कम अंक दिए जाने के वजह से डिग्री पाठ्यक्रमों में अन्य छात्रों की तुलना में ओ.बी.सी. वर्ग के ज्यादा अंक होते हुए भी ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र मेरिट से बाहर हो जाते है। अतः नाम के स्थान पर अनुक्रमांक और कूट संख्या का प्रयोग किया जाए।
3- विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवासों में आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है। अतः प्रत्येक पाठ्यक्रम में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के लिए सविंधान प्रदत्त 27% आरक्षण अविलंब लागू किया जाय।
4- विश्वविद्यालय की सभी कमिटियों में ओ.बी.सी. का प्रतिनिधि अविलंब नियुक्त किया जाय।