दरअसल डीएम ने पिछले दिनों JHV मॉल दोहरा हत्याकांड के मृत दोनों पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की पहल की है। पहल ही नहीं उन्होंने दोनों परिवारों के लिए 4,12,500/- कोषागार नियम-27 से आहरित करने की दी मंजूरी दे दी है। यह सही है कि लाख दो लाख रुपये किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती पर इस महंगाई के वक्त के में यह राशि भी दोनों परिवारों के लिए बड़ी मदद होगी।
बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के जेएचवी मॉल में गत 31 अक्टूबर को भरी दोपहरी बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर दी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए थे। घायलों का इलाज मलदहिया स्थित एक नर्सिंग होम में चल रहा है। मॉल में हुए गोलीकांड के बाबत कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना में शामिल अपराधियों में से एक रोहित सिंह पुत्र अरविंद सिंह, निवासी थाना भभुआ, जनपद कैमुर, बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है व अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार में कई जगह लगातार दबिश दी जा रही है।
इसी बीच डीएम सुरेंद्र सिंह ने इस घटना के 03 दिन के भीतर ही दोनों मृतकों के पीडि़त परिवारों क्रमशः सुख्खु कन्नौजिया पुत्र छांगुर कन्नौजिया, निवासी खजुरी, पांडेयपुर, वाराणसी और जनता पत्नी सुनील कुमार गोंड़, निवासी पंचकोशी रोड, नार्मल स्कूल, परमानंदपुर, वाराणसी के पुनर्वास के लिए 21 जून 1997 के शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा निदेशक, समाज कल्याण, से बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रत्येक मृतक के पीडि़त परिवारों को तात्कालिक सहायता के रूप में 4,12,500 रुपये (चार लाख बारह हजार पांच सौ रूपये) कोषागार नियम-27 से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इसी बीच डीएम सुरेंद्र सिंह ने इस घटना के 03 दिन के भीतर ही दोनों मृतकों के पीडि़त परिवारों क्रमशः सुख्खु कन्नौजिया पुत्र छांगुर कन्नौजिया, निवासी खजुरी, पांडेयपुर, वाराणसी और जनता पत्नी सुनील कुमार गोंड़, निवासी पंचकोशी रोड, नार्मल स्कूल, परमानंदपुर, वाराणसी के पुनर्वास के लिए 21 जून 1997 के शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा निदेशक, समाज कल्याण, से बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रत्येक मृतक के पीडि़त परिवारों को तात्कालिक सहायता के रूप में 4,12,500 रुपये (चार लाख बारह हजार पांच सौ रूपये) कोषागार नियम-27 से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।