वाराणसी

यूपी में दीपावली पर सिर्फ दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, इस समय के बाद आतिशबाजी पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पसुप्रीम कोर्ट ने पटाखों होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई थीटाखों होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई थी

वाराणसीOct 23, 2019 / 03:39 pm

Ashish Shukla

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई थी

वाराणसी. दीपावली में अधिक पटाखा फोड़ना लोगों के लिए दुखदायी हो सकता है। इसे लेकर यूपी सरकार ने गाइड लाइन जारी किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे की पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके लिए रात आठ बजे से दस बजे तक का समय तय किया गया है। यूपी सरकार ने यह गाइड लाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई थी।
जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को पटाखे जलाने की जगह तय करनी होगी। यही नहीं नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के एसओ की होगी। इन निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है। ताकि बढ़ते प्रदूषण का रोकान जा सके।
रात 10 बजे के बाज जलाये पटाखे तो कार्रवाई
सरकारी के तरफ से जारी किये गये निर्देश में कहा गया है कि यूपी में रात 10 बजे के बाद कोई भी पटाखा जलाते या फोड़ते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पटाखों से न हो दुर्घटना, दुकान भी रखें दूर
सरकार की तरफ से कहा गया है कि पटाखा फोड़ने वाले किसी भी भीड़-भाड़ या आबादी वाले इलाके से दूर पटाखा फोड़ें। ताकि किसी तरह का हादसा न हो। जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं दुकानदारों को लेकर भी कहा गया है कि पटाखे की दुकान भी आबादी वाले इलाके के दूर ही रखें ताकि किसी छोटी से भी चिंगारी से कोई हादसा होने की संभावना न हो।

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