scriptGyanvapi case Allahabad HC dismiss Muslim party petition Sringar Gauri | ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष को झटका, श्रंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका | Patrika News

ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष को झटका, श्रंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

locationवाराणसीPublished: May 31, 2023 04:52:07 pm

Submitted by:

Rizwan Pundeer

Gyanvapi case: अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत के 12 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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इस केस में बहस बीते साल 23 दिसंबर को पूरी हो गई थी
Gyanvapi case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में हिंदू पक्ष के मामले की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज होने के बाद हिन्दू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी की जिला अदालत में अब श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी।
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