
Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना की छत पर मुसलमानों को जाने पर रोक लगाने वाली हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। केस से जुड़े अन्य मामलों में अग्रिम सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। यह अर्जी नंदी जी महाराज विराजमान, लखनऊ के जन उद्घोष सेवा संस्था और कानपुर की आकांक्षा तिवारी सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई थी।
दाखिल की गई थी यह अर्जी
Gyanvapi case: जन उद्घोष सेवा संस्था द्वारा एक याचिका डाली गई थी। जिसमें व्यास जी की तहखाना की छत पर मुसलमानों के इकट्ठा होने से रोके जाने की मांग की गई थी। आज का मियां कहां गया था की छत जर्जर हो गई है उसके मरम्मत करने और मुसलमानों को तहखाना की छत पर जाने से रोकने का आदेश दिया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
Published on:
13 Sept 2024 02:56 pm
बड़ी खबरें
View Allवाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
