प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 के तहत अंजुमन कमेटी की ओर से पेश को जाएगी दलील बता दें कि केस के पहले दिन से ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रॉविजंस) एक्ट, 1991 लागू होगा, अर्थात देश की आजादी के दिन धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, वही रहनी चाहिए। वहीं प्रतिवादी पक्ष की महिलाओं का दावा है कि ज्ञानवापी में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट- 1991 लागू नहीं होता क्योंकि आजादी के बाद 1991 तक ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी का नियमित दर्शन-पूजन होता रहा है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव अपनी दलील जारी रखेंगे। यहां ये भी बता दें कि अधिवक्ता अभय नाथ यादव आपत्ति के 52 में से 39 बिंदुओं पर दलीलें पेश कर चुके हैं।
राखी सिंह व 4 अन्य महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को दायर की थी याचिका बता दें कि दिल्ली निवासी राखी सिंह व अन्य चार महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर किया था। इस केस में याची की ओर से मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन व और ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देव विग्रहों के संरक्षण की मांग की गई है। इस पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी हो चुका है। इतना ही नहीं सिविल जज के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना और शौचालय को सील किया जा चुका है।
सिविल जज की कार्यवाही के बाद ही अंजुमन कमेटी गई थी सुप्रीम कोर्ट यहां ये भी बता दें कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के आदेश पर हुई कार्यवाही के बाद ही मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में होने का आदेश दिया।
सर्वे रिपोर्ट तथा फोटो-वीडियो लीक पर भी हो सकती है सुनवाई इस बीच पिछले दिनों सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर, मस्जिद आदि के हुए सर्वे की रिपोर्ट तथा फोटो व वीडियो के लीक होने के मामले में भी सुनवाई हो सकती है। साथ ही ज्ञानापी परिसर स्थित मस्जिद के वजूखाने में मिली शिविलिंगनुमा आकृति को आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग बताते हुए लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ. कुलपति तिवारी सहित 10 लोगों ने इस प्रकरण में पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दे रखी है।
बिंदु माधव मंदिर-धरहरा मस्जिद प्रकरण की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में उधर काशी के पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर-धरहरा मस्जिद प्रकरण में आज यानी सोमवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) आकाश वर्मा की अदालत में सुनवाई होनी है। ये मुकदमा अतुल कुल वगैरह ने दायर करते हुए अदालत से प्रतिवादी के इस परिसर मे प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।