scriptज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंगनुमा आकृति के पास गंदगी फैलाने के मामले की पोषणीयता पर अब 6 जून को सुनवाई | Hearing on maintainability of matter of spreading dirt near Shivling-like figure found in Gyanvapi campus now on 6th June | Patrika News
वाराणसी

ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंगनुमा आकृति के पास गंदगी फैलाने के मामले की पोषणीयता पर अब 6 जून को सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने के समीप मिली शिवलिंगनुमा आकृति के समीप हाथ-पांव धोने, थूकने, वजू करने को गंदगी फैलाना करार देते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के मामले में मुकदमे की पोषणीयता पर अब सोमवार को होगी सुनवाई।

वाराणसीJun 04, 2022 / 03:12 pm

Ajay Chaturvedi

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाने मे मिली शिवलिंगनुमा आकृति के समीप गंदगी फैलाने के आरोप में कोर्ट में दायर याचिका पर अब 6 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि यह मामला शनिवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने वादी पक्ष से वाद सुनवाई योग्य है या नही इस बाबत रूलिंग देने को कहते हुए सुनवाई के लिए 6 जून की तिथि नियत कर दी।
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाने के हौज के पास बरामद शिवलिंगनुमा आकृति के मामले में एक और वाद संयुक्त सचिव अंजुमन इंतजामियाजा मस्जिद कमेटी के संयुक्त चिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल किया गया था।
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शिवलिंगनुमा आकृति के समीप गंदगी फैलाने वालों पर केस दर्ज करने की मांग
कोर्ट ने इसे प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करते हुए इसकी पोषणीयता पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था। यह वाद सीआरपीसी 156-3 के तहत अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञान प्रकाश सिंह ने वादी अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की तरफ से दायर किया गया है। वाद में कहा गया कि शिवलिंग होने की जानकारी के बाद भी वहां हाथ पैर धोने, थूकने, वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत हुई है। इस मामले से पुलिस के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया था पर कोई कार्रवाई न होने पर चौक थाने से आख्या तलब कर प्राथिमिकी विपक्षियो के खिलाफ दर्ज कर विवेचना किये जाने का अनुरोध किया गया।
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