विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वजूखाने के हौज के पास बरामद शिवलिंगनुमा आकृति के मामले में एक और वाद संयुक्त सचिव अंजुमन इंतजामियाजा मस्जिद कमेटी के संयुक्त चिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल किया गया था।
कोर्ट ने इसे प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करते हुए इसकी पोषणीयता पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था। यह वाद सीआरपीसी 156-3 के तहत अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञान प्रकाश सिंह ने वादी अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की तरफ से दायर किया गया है। वाद में कहा गया कि शिवलिंग होने की जानकारी के बाद भी वहां हाथ पैर धोने, थूकने, वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत हुई है। इस मामले से पुलिस के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया था पर कोई कार्रवाई न होने पर चौक थाने से आख्या तलब कर प्राथिमिकी विपक्षियो के खिलाफ दर्ज कर विवेचना किये जाने का अनुरोध किया गया।