scriptImportant comment of Allahabad High Court in favor of Hindus | Gyanvapi Case: हिन्दुओं के पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा - “साल में एक बार पूजा से खतरा नहीं तो रोजाना से क्यों?” | Patrika News

Gyanvapi Case: हिन्दुओं के पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा - “साल में एक बार पूजा से खतरा नहीं तो रोजाना से क्यों?”

locationवाराणसीPublished: Jun 03, 2023 09:50:27 am

Submitted by:

Aniket Gupta

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि वर्ष में एक बार पूजा करने से मस्जिद के चरित्र को कोई खतरा नहीं है तो रोजाना या साप्ताहिक पूजा पाठ से मस्जिद के चरित्र में बदलाव कैसे हो सकते हैं?

 

Gyanvapi Case
इलाहाबाद हाईकोर्ट और ज्ञानवापी मस्जिद
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका में अपने निर्णय में कहा कि वर्तमान समय में साल में एक बार पूजा की अनुमति है। ऐसे में वर्ष में एक बार पूजा करने से मस्जिद के चरित्र को कोई खतरा नहीं है तो रोजाना या साप्ताहिक पूजा पाठ से मस्जिद के चरित्र में बदलाव कैसे हो सकते हैं? बता दें कि पिछले साल अगस्त में दिल्ली की महिला राखी सिंह समेत चार अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद शृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी देवताओं की पूजा-पाठ के लिए अनुमत मांगते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसी याचिका को पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है।
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