scriptकाशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर विवादः कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जज की अदालत में दोपहर बाद इन मुद्दों पर होगी सुनवाई… | Kashi Vishwanath Temple-Gyanvapi Complex Dispute Hearing in District Judge Court after noon amid tight security | Patrika News

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर विवादः कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जज की अदालत में दोपहर बाद इन मुद्दों पर होगी सुनवाई…

locationवाराणसीPublished: May 23, 2022 12:39:09 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर विवाद में सोमवार को जिला जज की अदालत में दोपहर बाद सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई को लेकर कचहरी परिसर में सुरक्षा के क़ड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट परिसर में सिर्फ केस से जुड़े लोग ही जा सकेंगे। किसी अन्य अधिवक्ता तक के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर

वाराणसी. काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर विवाद में जिला जज की अदालत में आज कड़ी सुरक्षा में सुनवाई होगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से ये केस जिला जज की अदालत में स्थानातरित कर दिया गया है। पिछले दिनों जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट और एक अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके मद्देनजर आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर जिला जज कोर्ट के इर्द-गिर्द के इलाके में तगड़ी सुरक्षा है। वैसे आज की सुनवाई पर देश ही नहीं प्रवासी भारतीयों की भी निगाहें लगी हैं।
वाद की पोषणीयता पर पहले होगी सुनवाई

बता दें कि अगस्त 2021 में पांच महिलाओं द्वारा दायर याचिका पर अब जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुनवाई आठ हफ्ते में पूरी की जानी है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर पहले सुनवाई होगी।
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इन बिंदुओं पर भी होनी है सुनवाई

-मां शृंगार गौरी के दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने
अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सर्वे रिपोर्ट लीक मसले पर देंगे प्रार्थना पत्र
ज्ञानवापी परिसर के तहखाने के वीडियो और सर्वे रिपोर्ट वायरल होने के मसले पर अदालत को अलग से प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग करेंगे।
-मंदिर के महंत डॉ कुलपति तिवारी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजन-अर्चन की इजाजत पर दायर हो सकती है याचिका
सर्वे रिपोर्ट निष्पक्ष

इस बीच स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सोंमवार को कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसमें दोनों पक्षों की ओर से जो भी बताया गया उसे दर्ज किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट से कुछ भी लीक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वे रिपोर्ट दायर होने तक गोपनीय है। ये भी कहा कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद, यह सार्वजनिक डोमेन में आता है।
अगस्त 2021 में दायर हुआ मुकदमा
बता दें कि गत 18 अगस्त 2021 को दिल्ली निवासी राखी सिंह तथा बनारस की चार महिलाओं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा-अर्चना करने एवं परिसर स्थित अन्य देव विग्रहों को सुरक्षित रखने की मांग वाली याचिका सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर की थी वादी पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मौके की वस्तुस्थिति जानने के लिए वकील कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जारी किया। दो चरणों में पांच दिन तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। सर्वे को लेकर भी अंजुम इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध जताया। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए जहां से केस सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किया गया।
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