बीजेपी की दूसरी लिस्ट तैयार! मेनका गांधी, वरुण सहित बृजभूषण का कंफर्म हुआ टिकट, ये दिग्गज यहां से ठोकेंगे चुनावी ताल
मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह तीसरा मुकदमा है, जिसमें अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड और कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले में कोर्ट सजा सुना चुकी है।
मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने 1997 में गाजीपुर के तत्कालीन असलहा बाबू के साथ साजिश रचकर उसने फर्जी तरीके से असलहा का लाइसेंस लिया था। मामले में आरोपी असलहा बाबू की पहले ही मौत हो चुकी है। कोर्ट में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी पहले ही लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कुछ रूलिंग भी दाखिल कर चुके हैं। 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला और एडीजीसी विनय सिंह ने रूलिंग दाखिल की।